Gwalior: डीबी मॉल बस स्टेण्ड के पास 50 लाख रुपये की स्मैक के साथ पकड़े गए सफीक मोहम्मद निवासी मंदसौर को न्यायालय ने 14 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। विशेष लोक अभियोजक एनसीबी धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने बुधवार को बताया कि घटना चार नंवबर 2021 की है जब क्राइम ब्रांच को मुखविर से सूचना मिली कि बस स्टेण्ड पर एक व्यक्ति स्मैक की बड़ी खेप लेकर ग्वालियर आ रहा है। उप निरीक्षण नरेन्द्र सिसौदिया ने पुलिस बल के साथ सफी मोहम्मद नामक व्यक्ति को पकड़ा जिसके पास से आधा किलो स्मैक बरामद हुई जिसकी बाजारू कीमत 50 लाख रुपए बताई गई। यह मामला पुलिस मुख्यालय नारकोटिक्स शाखा ने एनसीबी इंदौर के सुपुर्द की गई। विवेचना एनसीबी के अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने की। तब अयूब हुसैन और जिब्राइल मंडल को भी आरोपी बनाया गया। इन सभी के खिलाफ 29 अप्रैल 2022 को अभियोग पत्र पेश किया गया। 12 साक्षियों के कथन के बाद न्यायालय ने बुधवार को बीसी के माध्यम से सुनवाई के बाद सफीक मोहम्मद को 14 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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