Delhi News- केंद्र सरकार ने स्नातक स्तर की मेडिकल समेत कुछ अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2024 और इसके घोषित किए गए परिणाम को रद्द कर इसे दोबारा आयोजित कराने की मांग वाली याचिकाओं का उच्चतम न्यायालय में विरोध किया है।
केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर कर अपना पक्ष विस्तारपूर्वक रखते हुए इन याचिकाओं का विरोध किया है। सरकार ने कहा है कि इस अखिल भारतीय परीक्षा की बड़े पैमाने पर गोपनीयता भंग होने के किसी भी सबूत के अभाव में नीट यूजी परीक्षा पूरी तरह से रद्द करने से लाखों ईमानदार (विद्यार्थियों) अभ्यार्थियों को गंभीर नुकसान होगा।
दोबारा परीक्षा कराने की याचिका के संबंध में शिक्षा मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा, “अखिल भारतीय परीक्षा में गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में पूरी परीक्षा और पहले से घोषित परिणामों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा।”
Delhi News-also read-Jodhpur- जीडीपी में पर्यटन का योगदान 10 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए करेंगे काम : शेखावत