Jammu Kashmir- स्कूलों द्वारा अधिक फीस व चार्जिज बसूलने को लेकर निदेशक द्वारा जारी किए गए आदेशों का परिजनों ने किया स्वागत

Jammu Kashmir-प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने हेतु निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा 28 मार्च 2024 को आदेश निकालकर सभी प्राइवेट स्कूलों को चेताया गया है कि वह बच्चों के पेरैंट से अधिक फीस नहीं बसूल सकते हैं और न ही अन्य चार्जिज और अगर कोई उनके आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है उस स्कूल पर कार्रवाई के रूप में 50 हजार रूपया जुर्माना बसूला जा सकता है और अगर फिर भी वह आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता तक समाप्त की जा सकती है। वहीं इस आदेश के उपरांत यहां बच्चों के परिजन खुश हैं जबकि प्राइवेट स्कूलों द्वारा इस आदेश को लेकर नई-नई रणनीति बनाई जा रही हैं। ताकि वह परिजनों से किसी न किसी तरीके से पैसे ऐंठ सकें। कई परिजनों ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया है

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यहां तक कि उनको बताई गई किताबों की दुकान से किताबें लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके लिए स्कूलों द्वारा स्कूल में पहले से ही फीस के साथ किताबों के चार्जिज लिए जा रहे हैं तथा बच्चों को एक स्लीप दी जा रही है कि वह बताई गई दुकान से किताबें ले सकते हैं। इससे बच्चों के परिजन काफी नाराज दिखे। उनका कहना था कि निदेशक शिक्षा विभाग ने आदेश तो निकाल दिए गए लेकिन उनको अमलीजामा पहनाने वालों को बाध्य नहीं किया जा रहा है। उनका कहना था कि कोई परिजन इस लिए शिकायत नहीं कर पाता है क्योंकि उसे अपने बच्चे के भविष्य का खतरा है कि कहीं स्कूल वाले उसको प्रताड़ित न करें तथा उसका भविष्य खराब कर दें।

 

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