Kolkata -पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने 2014 की सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया। अवैध तरीके से नियुक्त गए शिक्षकों से वेतन को ब्याज सहित वसूला जाएगा। जस्टिस देवांग्शु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। करीब 22 हजार से ज्यादा अवैध नियुक्तियां रद्द की गई हैं और उनसे आज तक मिली सेलरी पर 12 फीसदी के हिसाब से ब्याज लगाकर रुपये की वसूली होगी।
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दरअसल कोर्ट में एसएससी ग्रुप सी, ग्रुप डी, 9वीं, 10वीं और 11वीं-12वीं की नियुक्ति को लेकर अब तक सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट की विशेष बेंच को भेज दिया था। खास बात ये है कि अवैध तरीके से नियुक्त हुए लोगों के लिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद और अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने हाई कोर्ट में पक्ष रखा। अवैध नियुक्तियों के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता और माकपा नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कोर्ट में सवाल-जवाब किए थे।