New Delhi -दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के एवज में रिश्वत लेने के मामले में पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को छोड़ कर बाकी आरोपितों को अंतरिम जमानत दे दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 2 मई को करने का आदेश दिया। कार्ति चिदंबरम आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। उनकी ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्हें हाई कोर्ट से संरक्षण मिल चुका है। उसके बाद कोर्ट ने बाकी आरोपितों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया।
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कोर्ट ने 19 मार्च को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।इस मामले में ईडी ने कार्ति चिदंबरम, उनके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन, पदम दुगार, दुगार हाउसिंग लिमिटेड, विकास मखरिया, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और मंसूर सिद्दिकी के खिलाफ 25 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में पी चिदंबरम के आवास पर छापा मारा था।